भारत जैसे विशाल देश में रोजमर्रा लाखों लोग अपने वाहन लेकर सड़कों पर निकलते हैं। यह लोग कभी ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं, तो कभी जरूरी काम से, कभी घूमने के लिए तो कभी किसी को घूमाने के लिए और इसे पूरे कार्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है वाहन और उसको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence). जी हां, यदि आपको ड्राइव कर कहीं पहुंचना है तो सबसे पहले आपके पास अपनी गाड़ी और एक लाइसेंस जरूरी है।
लाइसेंस यह बताता है कि आप सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से फिट है। ऐसे में भारत सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। हर राज्य सरकार द्वारा RTO संचालित किए जाते हैं। यह RTO आपको लाइसेंस प्रदान करते हैं। हर लाइसेंस एक निश्चित समय तक वैलिड होता है। लाइसेंस की एक एक्सपायरी डेट (Driving Licence Expiry Date) होती है एक्सपायरी डेट पूरी होने पर आपको लाइसेंस रिन्यूअल(Driving Licence Renewal) करना पड़ता है।
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Driving Licence Renewal
अक्सर लोग व्यस्तता के चलते लाइसेंस एक्सपायरी डेट को नज़रंदाज़ कर देते हैं। परंतु लाइसेंस रिन्यूअल बेहद जरूरी है। इसी वजह से आजकल ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल ऑनलाइन (Driving Licence Renewal Online) जैसी सुविधा शुरू कर दी गई है। जी हां, परिवहन पोर्टल और राज्यवार परिवहन वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिनुअल उपलब्ध करवाया जा रहा है जो की चुटकियों में घर बैठे आपका लाइसेंस को रिन्यू कर देते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में अब भी रिन्युअल की अर्जी देने के बाद वेरिफिकेशन के लिए RTO जाना पड़ता है। परंतु कुछ राज्य ऐसे भी है जहां बिना RTO के चक्कर लगाए 10 से 15 मिनट में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाता है।
हर राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु सब का अपना-अपना ऑनलाइन सिस्टम संचालित किया जा रहा है। सब की अपनी-अपने ऑनलाइन प्रक्रिया है। जहां राज्य के निवासी अपने लाइसेंस एक्सपायर होने पर झपट रिन्युअल हेतु आवेदन कर सकते हैं। और लाइसेंस रिन्यूअल होते ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं।
आज हम आपको इसी का संपूर्ण विवरण इस लेख में बताएंगे, जहां हम समझेंगे आपको की ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल (Driving licence Process) कैसे होता है? रिन्यूअल के लिए कितनी फीस ( Driving Licence Renewal Fees) लगती है? ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल स्टेटस (Driving licence Renewal Status) कैसे चेक करें? 70 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू (Driving Licence Renewal After 70 years) कैसे होता है? स्टेट वाइज रिनुअल प्रोसेस (Driving Licence State Wise Renewal Process) और अन्य जरूरी जानकारी।
आइये सबसे पहले जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल क्या प्रक्रिया है और यह क्यों जरूरी है?
ड्राइविंग लाइसेंस की एक निश्चित वैलिडिटी होती है। आमतौर पर प्रत्येक ड्राइविंग लाइसेंस की 20 साल तक की वैलिडिटी होती है अथवा जब तक व्यक्ति की उम्र 50 साल तक नहीं हो जाती। अर्थात यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस 38 वर्ष की आयु में बनाया है तो इसकी वैलिडिटी (Driving licence Validity) केवल 20 वर्ष की होगी। परंतु 50 वर्ष की आयु व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बनने के 12 वर्ष में पूरा कर लेगा तो ऐसे में व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस 12 वर्ष में ही एक्सपायर हो जाएगा और 50 साल के बाद उसे रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होगा।
मतलब प्रत्येक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस उसके 50 साल की आयु तक ही वैलिड होता है और उसके बाद रिन्युअल करना अनिवार्य हो जाता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने 45 साल में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया तो अगले 5 साल में उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। और 50 साल की पूरी करने के बाद उसे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करना पड़ेगा। यदि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया गया और एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर वाहन चलाया गया तो यह कानूनी अपराध माना जाता है। इस पर भारी जुर्माना लगता है बीमा क्लेम नहीं किया जा सकता और दुर्घटना की स्थिति में कानूनी दिक्कतों के साथ-साथ आर्थिक झंझट भी झेलने पड़ते हैं
ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल ऑनलाइन /ऑफलाइन प्रक्रिया (Driving Licence Renewal Online / Offline Process)
जैसा कि हमने बताया आजकल ड्राइविंग लाइसेंस आप ऑनलाइन माध्यम से भी रिन्यू कर सकते हैं। हालांकि यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं आती तो आज आज भी RTO में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आपको पुराना लाइसेंस कुछ जरूरी पहचान प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस संबंधित दस्तावेज सबमिट करने होते हैं। यदि आप समय रहते ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर लेते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ जाती है और आप बिना वजह की कानूनी परेशानियों से बच जाते हैं।
Driving Licence Renewal के लिए आवश्यक दस्तावेज
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए कुछ बेसिक दस्तावेज चाहिए होते हैं जैसे कि:
- आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
- उसकी फोटो कॉपी और ओरिजिनल
- आपका पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड
- आपका निवास प्रमाण पत्र जैसे कि राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट
- आपका पासपोर्ट साइज फोटो ,
- मेडिकल सर्टिफिकेट (यदि आप 50 वर्ष पर कर चुके हैं तब )
- फीस भुगतान के लिए हर राज्य की अलग-अलग फीस होती है
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Driving Licence Renewal)
- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल करने के लिए सबसे पहले आपको parivahan.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां जाकर आपको ऑनलाइन सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- ऑनलाइन सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज का विकल्प आ जाता है यहां क्लिक करते ही आपको अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने स्टेट और RTO code का चुनाव करना होगा।
- उपरोक्त चुनाव करने के बाद आपको अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और जन्मतिथि सही तरीके से भरनी होगी।
- सही विवरण दर्ज करने के बाद आपको सारे दस्तावेज बताए गए प्रारूप में अपलोड करने होंगे जैसे कि आपका पहचान प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट आपका पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि ।
- सारा डॉक्यूमेंट अपडेट करने के बाद आपको फीस का भुगतान करना होगा। जैसा कि हमने बताया हर राज्य की फीस अलग-अलग होती है ऐसे में फीस संबंधित विवरण पता करें और उसके बाद भुगतान करें ।
- यह फीस आप नेट बैंकिंग यूपीआई डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन या फोटो कैप्चर के लिए अपॉइंटमेंट देना पड़ता है।
- हालांकि कुछ राज्यों में अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है परंतु कुछ राज्यों में अब भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए RTO जाना पड़ता है जिसके लिए स्टॉल बुकिंग( Driving licence Renewal Slot Booking) अनिवार्य है।
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है और कुछ दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाता है।
ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल ऑफलाइन प्रक्रिया (Driving Licence Renewal Offline)
- यदि आप ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी RTO में जाना होगा।
- वहां जाकर आपको Form Number 9 जो की ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फॉर्म होता है लेकर भरना होगा।
- इस फार्म के साथ आपके सारे जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी जमा करनी होगी ।
- इसके बाद आपको कैश या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से फीस का भुगतान करना होगा ।
- अब आपको आरटीओ अधिकारी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे और फोटो कैप्चर करवाना होगा।
- आपका फोटो कैप्चर करने के बाद आपको रेनवाल की रसीद दी जाती है और कुछ ही दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर में डाक द्वारा भेजा जाता है।
Driving Licence Renewal Fees
Driving Licence Renew करवाने के लिए आमतौर पर 200 से ₹400 की फीस का भुगतान करना पड़ता है। परंतु यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी के बाद रिन्यूअल के लिए आवेदन किया तो आपको लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है जिसमें ₹1000 तक की फीस ली जाती है। यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड के रूप में चाहिए तो इसके लिए आपको ₹200 का भुगतान अलग से करना पड़ता है।
Driving Licence Renewal Status किस प्रकार चेक करें (Driving Licence Renewal Application Status)
- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन करने के पश्चात आप आधिकारिक वेबसाइट से अपनी रिन्युअल लाइसेंस का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
- जिसके लिए सबसे पहले आपको parivahan.gov.in इस पोर्टल पर जाना होगा।
- यहां जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज का चुनाव करना होगा।
- यह चुनाव करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प आ जाता है।
- इस एप्लीकेशन स्टेटस में आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा या वही नंबर होगा जो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव में मिला है।
- इस नंबर को डालते ही आपके सामने आपका रिनुअल स्टेटस आ जाता है।
स्टेट वाइज ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल गाइड (State Wise Driving Licence Renewal Guide)
Driving Licence Renewal Online Maharashtra
महाराष्ट्र राज्य के निवासियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है। अब महाराष्ट्र के निवासियों को RTO में फिजिकल वेरिफिकेशन या फोटो कैप्चर के लिए जाने की जरूरत नहीं है। यहां आवेदक 300 से 450 रुपए के मिनिमम शुल्क के साथ घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकता है। अभी तक चाहे तो महाराष्ट्र राज्य की महा परिवहन पोर्टल या parivahan.gov.in इस पोर्टल के माध्यम से रिन्युअल हेतु आवेदन कर सकता है।
Driving Licence Renewal Online Gujarat
गुजरात में rto driving licence renewal के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए RTO विज़िट करना आज भी जरूरी है। आवेदक को गुजरात परिवहन पोर्टल पर जाकर या parivahan.gov.in पोर्टल पर जाकर रिन्युअल का फॉर्म भरना होता है और इसके बाद RTO विजिट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए स्टॉल बुकिंग करनी जरूरी होती है ताकि बिना किसी कतर के झटपट रिन्युअल प्रक्रिया पूरी हो सके।
Driving Licence Renewal Kerala
केरल राज्य में अब पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस सर्विस उपलब्ध है। जी हां केरल राज्य में RTO विज़िट करने की जरूरत नहीं। रिन्यूअल के लिए घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन किया जा सकता है। हालांकि उम्मीदवार किया आयु 50 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो मेडिकल टेस्ट के लिए आरटीओ विज़िट करना जरूरी होता है। अन्यथा कम उम्र के लोग केरल परिवहन पोर्टल या गवर्नमेंट परिवहन पोर्टल पर जाकर अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं।
Driving Licence Renewal Delhi
दिल्ली में भी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया अब काफी आसान हो गई है। केवल 10 मिनट में यह एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दिल्ली में रहने वाले लोग parivahan.gov.in इस आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अथवा दिल्ली के परिवहन पोर्टल पर जाकर रिन्युअल सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि दिल्ली राज्य में रिनुअल लाइसेंस बनाने के लिए चार्ज अलग हो सकते हैं।
अन्य राज्य की सर्विसेज
उपरोक्त बताए गए राज्यों की तरह ही अन्य राज्यों में इसी प्रकार की सर्विसेज उपलब्ध है। TN Driving licence Renewal लिए भी नागरिक केवल तमिलनाडु के परिवहन पोर्टल पर जाकर रिन्युअल हेतु आवेदन कर सकता है जहां झटपट ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
ऐसा ही Tamilnadu Driving Licence Renewal Online, Driving licence Renewal Telangana, KR Driving licence Renewal, AP Driving licence Renewal की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके उलट वेस्ट बंगाल में आज भी WB Driving licence Renewal के लिए उम्मीदवार को RTO में स्लॉट बुक करना पड़ता है जहां फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैप्चर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही पूरा किया जाता है।
70 वर्ष की बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?
Driving Licence Renewal After 70 Years of Age in India : यदि आपकी आयु 70 वर्ष पूरी हो चुकी है और अब आप Driving Licence Renewal After 70 Years कराना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नियम का पालन करना होगा। उसके बाद यदि आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म एक ही जरूरत होगी। इसके बाद आपको अपने डॉक्टर से मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी इकट्ठा करनी होगी।
70 साल के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है और हर 5 वर्ष में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। 70 वर्ष के बाद आपको हर 5 साल में आए टेस्ट भी पूरा करना पड़ता है। ताकि ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले आपकी दृष्टि और हेल्थ का चेकअप किया जा सके और उसी के बाद आपको गाड़ी चलाने के लिए फिट घोषित किया जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सुझाव
- यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो कोशिश करें की एक्सपायरी डेट से पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन कर दें।
- क्योंकि एक्सपायरी डेट होने के बाद यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करते हैं तो आपको लेट फीस का भुगतान भी करना पड़ता है और कानूनी परेशानियां से भी जूझना पड़ता है।
- ड्राइविंग लाइसेंस यदि रिन्यू नहीं कराया गया और अपने एक्सपायर लाइसेंस में ही गाड़ी चलाई तो आपको कानूनी परेशानियां से जूझना पड़ता है।
- जहां ड्राइविंग लाइसेंस न होने की वजह से RTO का जुर्माना तो भुगतना पड़ता ही है वही एक्सिडेंट पर मेडिकल क्लेम में कोई मदद नहीं मिलती।
- यदि आप 50 वर्ष पूरा कर चुके हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार रखें ।
- 70 वर्ष की आयु के बाद यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं तो डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट और आंखों का चेकअप निश्चित रूप से करवा लें।
- ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय हमेशा सही दस्तावेजों का इस्तेमाल करें ।
- यदि आपको शारीरिक या मानसिक दिक्कत है तो कृपा कर गाड़ी ना चलाएं बल्कि किसी फिट व्यक्ति की सहायता ले ।
- क्योंकि यदि आपने झूठे / फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा भी दिया तो यह न केवल आपके लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकता है।
Conclusion
कुल मिलाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया बेहद जरूरी है। यह प्रक्रिया जहां एक ओर आपको फिट टू ड्राइव का लाइसेंस देती है वही आपके लिए गाड़ी चलाने की प्रक्रिया काफी आसान भी कर लेती है। हालांकि हमेशा ध्यान रखें की एक्सपायरी डेट से 90 दिन पहले ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाना चाहिए। यदि ड्राइविंग लाइसेंस समय पर रिन्युअल नहीं किया तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। कुल मिलाकर अब ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया काफी आसान हो चुकी है। आप चाहे तो अपने राज्य की स्टेट परिवहन वेबसाइट अथवा ऑफलाइन आरटीओ में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी करे।







