भारत में वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (Vehicle Registration Certificate) विवरण तक पहुँचना अब आसान हो गया है। यह पृष्ठ आपको आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके RC जानकारी की जाँच करने के सरल चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके पास सटीक और विश्वसनीय वाहन डेटा आपकी उंगलियों पर है।
वाहन मालिक का विवरण मोटर वाहन से जुड़ी आवश्यक जानकारी को संदर्भित करता है जो वाहन के कानूनी मालिक या पंजीयक की पहचान करने में मदद करता है। ये विवरण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) द्वारा बनाए रखे जाते हैं और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा शासित होते हैं।
वाहन सत्यापन, स्वामित्व हस्तांतरण, कानूनी अनुपालन और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इन विवरणों को समझना महत्वपूर्ण है – विशेष रूप से पुरानी कार खरीदने या दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने के मामलों में।
Process to Obtain Vehicle Owner Details
भारत में किसी भी वाहन मालिक का नाम और पंजीकरण (RC) विवरण जानने के मुख्यतः तीन तरीके हैं। ये प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं:
- परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से: कोई भी नागरिक इस सेवा का लाभ उठाने के लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल (जैसे, vahan.parivahan.gov.in) पर पंजीकरण करा सकता है।
- परिवहन विभाग के आधिकारिक एप्लिकेशन के माध्यम से: वाहन मालिक का विवरण आधिकारिक ऐप नेक्स्टजेन एमपरिवहन का उपयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है।
- एसएमएस के माध्यम से: यह जानकारी वाहन संख्या को निर्दिष्ट सेवा नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
Through the Parivahan Sewa Portal
परिवहन विभाग ने वाहन नंबर का उपयोग करके मालिक का नाम पता लगाना बेहद आसान बना दिया है। इन आसान चरणों का पालन करें:
- अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से किसी भी ब्राउज़र पर परिवहन विभाग की आधिकारिक परिवहन सेवा वेबसाइट खोलें। सीधा लिंक: https://parivahan.gov.in/parivahan/.
- परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का होमपेज दिखाई देगा।
- होमपेज पर, शीर्ष पर मेनू बार में “सूचना सेवाएँ” विकल्प पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मेनू से “अपने वाहन का विवरण जानें” चुनें।
- एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। यदि आप नए हैं और आपने अभी तक परिवहन पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, तो “खाता बनाएँ” पर क्लिक करें।
जरूरी नोट: निर्बाध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लॉगिन या पंजीकरण के दौरान ओटीपी सत्यापन के लिए अपना मोबाइल नंबर सक्रिय रखें।
- वाहन एनआर ई-सेवा पृष्ठ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, फिर ओटीपी सबमिट करें।
- इसके बाद अपना नाम और पासवर्ड डालें और “सहेजें” बटन पर क्लिक करें।
- आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। अब, अपना मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग करके लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद, “RC Status” पेज खुलेगा। वाहन संख्या और सत्यापन कोड जैसी मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
जरूरी नोट: आर.सी. विवरण प्राप्त करने में त्रुटियों से बचने के लिए वाहन संख्या की सटीकता की दोबारा जांच करें।
- वाहन मालिक का विवरण देखने के लिए “वाहन खोज” बटन पर क्लिक करें।
- आरटीओ का नाम, मालिक का नाम, बीमा विवरण, पंजीकरण तिथि आदि सहित सभी वाहन विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे।
- भविष्य के संदर्भ के लिए विवरण सहेजें या स्क्रीनशॉट लें, लेकिन संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक रूप से साझा करने से बचें।
जरूरी नोट: आप एसएमएस भेजकर भी वाहन मालिक का नाम पता कर सकते हैं। अपने मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में “VAHAN” टाइप करें और इसे 07738299899 पर भेजें। आपको तुरंत मालिक का नाम और उससे जुड़ी जानकारी एसएमएस के ज़रिए मिल जाएगी।
Obtain Vehicle Details via mParivahan App
- सबसे पहले प्ले स्टोर से नेक्स्टजेन एमपरिवहन ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और लॉग इन करें।
- आपको वेबसाइट जैसा ही यूजर इंटरफ़ेस दिखाई देगा। “सूचनात्मक सेवाएँ” विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर, नीचे “आरसी खोज” विकल्प का चयन करें।
- वाहन का पंजीकरण नंबर (नंबर प्लेट पर पाया गया) दर्ज करें और खोज बटन पर क्लिक करें।
- वाहन मालिक का नाम, मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और अन्य पंजीकरण विवरण आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
जरूरी नोट: इस ऐप पर आप अपने वाहन का डिजिटल पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं और उन्हें डिजिलॉकर में सुरक्षित रूप से संग्रहीत कर सकते हैं।
Obtain RTO Vehicle Information
आप परिवहन पोर्टल पर “अपने वाहन का विवरण जानें” सेवा के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, जो आपको आरटीओ के अंतर्गत किसी भी वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है।
सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है:
- सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर, “वाहन संबंधी सेवाएं” अनुभाग ढूंढें और “वाहन पंजीकरण” पर क्लिक करें।
- नये पेज पर अपना राज्य और आरटीओ चुनें, फिर “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करें।
- शीर्ष पर “सेवाएँ” विकल्प पर क्लिक करें, फिर नीचे “अतिरिक्त सेवाएँ” चुनें।
- नीचे दिए गए मेनू में “अपने वाहन का विवरण जानें” ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा, जिसमें वाहन का पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर पूछा जाएगा।
- विवरण दर्ज करने के बाद, “विवरण सत्यापित करें” पर क्लिक करें।
- वाहन का विवरण आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, और यदि आवश्यक हो तो आप उन्हें प्रिंट कर सकते हैं।
निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी:
डिटेल्स | डिस्क्रिप्शन |
---|---|
वाहन पंजीकरण तिथि | जब वाहन आधिकारिक रूप से आर.टी.ओ. में पंजीकृत हो गया हो |
चेसिस नंबर | वाहन के चेसिस पर अंकित विशिष्ट पहचानकर्ता |
इंजन नंबर | वाहन के इंजन को निर्दिष्ट विशिष्ट संख्या |
वाहन वर्ग | वाहन की श्रेणी (जैसे, दोपहिया वाहन, कार, ट्रक) |
ईंधन प्रकार | वाहन जिस ईंधन से चलता है (जैसे, पेट्रोल, डीजल, बिजली) |
मॉडल संख्या | वाहन का विशिष्ट मॉडल पहचानकर्ता |
निर्माता नाम | वाहन बनाने वाली कंपनी |
वाहन फिटनेस वैधता तिथि | वह तिथि जब तक वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र वैध है |
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र संख्या | उत्सर्जन अनुपालन के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र पर विशिष्ट संख्या |
मोटर वाहन कर वैधता तिथि | वाहन के कर भुगतान की वैधता की समय सीमा |
बीमा विवरण | वाहन की सक्रिय बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारी |
वाहन उत्सर्जन मानक | वाहन द्वारा अनुपालन किया जाने वाला उत्सर्जन मानक (जैसे, बीएस-IV, बीएस-VI) |
पंजीकरण प्रमाणपत्र स्थिति | वाहन की RC की वर्तमान स्थिति (जैसे, सक्रिय, समाप्त) |
जरूरी नोट: भारत में वाहन मालिक का विवरण, पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी जाँचना अब आसान और सुविधाजनक है। चाहे mParivahan ऐप, VAHAN पोर्टल या SMS सेवा का उपयोग करें, आप मिनटों में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवाएँ पारदर्शी और सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए जानकारी तक त्वरित पहुँच प्रदान करती हैं।
RC Print (Form 23)
वाहन के दस्तावेज़ों की जांच करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
- https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं।
- होमपेज पर तीन-लाइन मेनू बार पर क्लिक करें।
- सूची से “वाहन संबंधी सेवाएँ” चुनें।
- अपना राज्य चुनें।
- अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें या आरटीओ चुनें, फिर “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें।
- मेनू बार में, “दस्तावेज़ डाउनलोड करें” पर क्लिक करें।
- विकल्पों में से “RC प्रिंट (फ़ॉर्म 23)” चुनें।
- पंजीकरण संख्या, चेसिस नंबर और इंजन नंबर दर्ज करें, फिर “सत्यापन” पर क्लिक करें।
- वाहन विवरण प्रदर्शित किया जाएगा।
Vehicle Owner Details by Number
भारत में, वाहन पंजीकरण संख्या एक विशिष्ट प्रारूप का अनुसरण करती है जो राज्य और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) सहित वाहन के पंजीकरण के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करती है। इसे चार मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। आइए इसे विभाजित करते हैं:
State Code
पहले भाग में दो अक्षर होते हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाते हैं जहाँ वाहन पंजीकृत है। भारत में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक विशिष्ट राज्य कोड होता है।
Examples:
- MH – Maharashtra
- DL – Delhi
- GJ – Gujarat
- KA – Karnataka
RTO Code
दूसरा भाग दो अंकों का कोड होता है जो उस विशिष्ट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को दर्शाता है जहाँ वाहन पंजीकृत है। यह कोड राज्य के भीतर शहर या जिले की पहचान करता है।
Examples:
- MH 01 – Mumbai (Maharashtra)
- DL 10 – West Delhi (Delhi)
- UP 32 – Lucknow (Uttar Pradesh)
- GJ 05 – Surat (Gujarat)
Unique Vehicle Registration Number (Serial Number)
तीसरा भाग चार अंकों का एक अनूठा नंबर होता है जो वाहन को एक अलग पहचान देने के लिए दिया जाता है। यह सीरियल नंबर आरटीओ में पंजीकृत वाहनों के अनुक्रम का हिस्सा होता है।
Example:
MH 01 AB 1234 “1234” is the unique registration number.
Alphabet Code
कुछ मामलों में, सीरियल नंबर से पहले दो अक्षरों का कोड लिखा होता है। इस कोड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पंजीकृत वाहनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे RTO में सीरियल नंबर को और भी खास बनाने में मदद मिलती है।
Example:
MH 01 AB 1234 – “AB” is the alphabet code.
Example of a Vehicle Number:
MH 01 AB 1234
- MH – Maharashtra (State Code)
- 01 – Mumbai RTO (RTO Code)
- AB – Alphabet Code
- 1234 – Unique Vehicle Registration Number
Common State Codes for Indian States and Union Territories
नीचे अंग्रेजी में अनुवादित तालिका दी गई है, जिसमें सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, साथ ही वाहन पंजीकरण संख्याओं में प्रयुक्त उनके संबंधित राज्य कोड भी दिए गए हैं। यह सूची भारत में मानक आरटीओ कोड पर आधारित है।
State/Union Territory | Code |
---|---|
Maharashtra | MH |
Delhi | DL |
Uttar Pradesh | UP |
Karnataka | KA |
Tamil Nadu | TN |
Rajasthan | RJ |
Gujarat | GJ |
Madhya Pradesh | MP |
Bihar | BR |
Punjab | PB |
West Bengal | WB |
Assam | AS |
Kerala | KL |
Andhra Pradesh | AP |
Telangana | TS |
Odisha | OD |
Jharkhand | JH |
Chhattisgarh | CG |
Haryana | HR |
Himachal Pradesh | HP |
Uttarakhand | UK |
Goa | GA |
Arunachal Pradesh | AR |
Manipur | MN |
Meghalaya | ML |
Mizoram | MZ |
Nagaland | NL |
Sikkim | SK |
Tripura | TR |
Andaman and Nicobar Islands | AN |
Chandigarh | CH |
Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu | DD |
Jammu and Kashmir | JK |
Ladakh | LA |
Lakshadweep | LD |
Puducherry | PY |
इन कोडों का उपयोग वाहन पंजीकरण संख्या के प्रथम भाग के रूप में किया जाता है (उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के लिए MH)।
FAQs of Vehicle Owner Details
Q.1 यदि आर.सी. विवरण गलत है तो मुझे क्या करना चाहिए?
गलतियों को सुधारने के लिए वाहन नंबर और सहायक दस्तावेजों (जैसे आईडी प्रूफ, बीमा के कागजात) के साथ अपने स्थानीय आरटीओ से संपर्क करें। आप परिवहन पोर्टल पर भी सवाल उठा सकते हैं।
Q.2 मैं चेसिस या इंजन नंबर के बिना आर.सी. विवरण कैसे जांच सकता हूं?
परिवहन पोर्टल या mParivahan ऐप पर वाहन पंजीकरण संख्या का उपयोग करें। वैकल्पिक रूप से, “VAHAN ” लिखकर 07738299899 पर SMS भेजें।
Q.3 ओनरशिप ट्रांसफर के बाद मैं RC विवरण कैसे अपडेट करूं?
परिवहन पोर्टल पर जाएँ, “वाहन संबंधी सेवाएँ” चुनें, अपना राज्य/RTO चुनें, और आवश्यक दस्तावेज़ों (फ़ॉर्म 29, 30, NOC, आदि) के साथ स्थानांतरण आवेदन जमा करें। वैकल्पिक रूप से, अपने RTO पर जाएँ।
Q.4 क्या ऑनलाइन आर.सी. विवरण जांचने के लिए कोई शुल्क है?
नहीं, परिवहन पोर्टल या mParivahan ऐप पर RC विवरण की जाँच करना निःशुल्क है। हालाँकि, सुधार या स्थानांतरण जैसी RTO सेवाओं के लिए शुल्क लग सकता है।
Q.5 क्या मैं किसी अन्य राज्य में पंजीकृत वाहन के आर.सी. विवरण की जांच कर सकता हूं?
हां, परिवहन पोर्टल आपको पंजीकरण संख्या दर्ज करके पूरे भारत में किसी भी वाहन के आरसी विवरण की जांच करने की अनुमति देता है, चाहे वह किसी भी राज्य का हो।